नवी मुंबई [ युनिस खान ] नवी मुंबई मनपा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के लिए खतरनाक इमारतों का सर्वेक्षण कर 475 इमारतों को धोखादायक घोषित किया गया है।महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम की धारा 265 (ए) के अनुसार, 30 से अधिक वर्षों से उपयोग में आने वाली इमारतों को नवी मुंबई मनपा के साथ पंजीकृत एक निर्माण इंजीनियर या स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना पड़ता है।
इमारत का 30 वर्ष से अधिक समय तक उपयोग या इमारत के अधिभोग प्रमाण पत्र (पूर्ण या आंशिक) क्षेत्र को उपयोग की तिथि से मापा जाना है। नियुक्त संरचना अभियंता द्वारा अनुशंसित मरम्मत कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र और निर्माण की स्थिति मनपा को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम की धारा 398 (ए) के तहत 25, 000 रुपये या संबंधित संपति कर में जो अधिक होगा उतनी राशि का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। नवी मुंबई मनपा ने अपनी वेबसाइट www.nmmc.gov.in पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरों की सूची उपलब्ध कराई है। 30 वर्ष से अधिक समय से पूर्ण हो चुकी इमारतों की संरचनात्मक जांच 30.09.2022 से पूर्व पूर्ण की जानी है तथा इस संबंध में संबंधित विभाग के सहायक आयुक्त एवं संभागीय अधिकारी एवं सहायक निदेशक नगर नियोजन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।
खतरनाक इमारतों व घरों का प्रयोग करना वर्जित है। नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे खतरनाक इमारतों व घरों का इस्तेमाल तत्काल बंद करें क्योंकि इससे जान-माल का नुकसान हो सकता है। अन्यथा दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के मामले में पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति व संस्था की होगी।