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नवी मुंबई मनपा क्षेत्र की 514 इमारतें धोखादायक घोषित , 61 अति धोखादायक 

नवी मुंबई [ युनिस खान ] नवी मुंबई मनपा क्षेत्र की 514 इमारतों को धोखादायक घोषित की गयी है। इनमें से 61 इमारतें रहने के योग्य ,उच्च जोखिम और तत्काल खाली कराने की सी-1 श्रेणी में आती हैं। जबकि 120 इमारतें सी-2 ए श्रेणी में आती हैं जिन्हें खाली किए बगैर मरम्मत करने योग्य हैं।  जिनमें बी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 282 इमारतें  और सी-3 श्रेणी के अंतर्गत आने वाली 51 इमारतें जैसे लघु मरम्मत की श्रेणी में शामिल हैं।
       धोखादायक इमारतों की यह सूची नवी मुंबई मनपा की वेबसाइट www.nmmc.gov.in पर ‘अनुभाग’ अनुभाग में और ‘अतिक्रमण विभाग’ सूचना अनुभाग में आसानी से उपलब्ध है।
महाराष्ट्र मनपा अधिनियम की धारा 264 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसके अनुसार घोषित इमारतों के स्वामियों ,कब्जेदारों को महाराष्ट्र सरकार, शहरी विकास विभाग द्वारा जिस इमारत में वे रह रहे हैं, उनके आवासीय , वाणिज्यिक उपयोग के खतरे और इन इमारतों के आवासीय ,वाणिज्यिक उपयोग को तत्काल निलंबित करने के संबंध में सूचित किया गया है। साथ ही खतरनाक इमारतों को तुरंत गिराया जाए।  सरकारी परिपत्र दिनांक 05 नवंबर 2015 के अनुसार लिखित निर्देश ,नोटिस जारी किए गए हैं।  इसमें यह भी स्पष्ट कहा गया है कि सी-1 श्रेणी की इमारतों की बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
          ऐसे घोषित खतरनाक इमारतों के स्वामियों या रहने वालों को सलाह दी जाती है कि जिस इमारत में वे रहते हैं उसका उपयोग करना खतरनाक है, उसका उपयोग तत्काल रोक दिया जाए।  यह सुझाव दिया गया है कि यदि इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उक्त निर्माण के ढहने से हुई क्षति के लिए केवल संबंधित ही जिम्मेदार होगा, इसके लिए नवी मुंबई मनपा  जिम्मेदार नहीं होगी।

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