ठाणे [ इमरान खान ] प्लास्टिक और थर्मोकोल जैसी गैर-नाशयोग्य वस्तुओं को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर मनपा ने करीब 114 किलो प्लास्टिक जब्त किया है। इस दौरान 48,500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में मनपा आयुक्त डा विपिन शर्मा के आदेशानुसार कार्रवाई की गयी है।
महाराष्ट्र नॉन-डिग्रेडेबल वेस्ट (कंट्रोल) एक्ट 2006 के तहत, महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक और थर्मोकोल आदि से बने नॉन-डिग्रेडेबल आइटम (उत्पादन, उपयोग, बिक्री, परिवहन, हैंडलिंग और भंडारण) पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, ठाणे मनपा क्षेत्र में प्लास्टिक और थर्मोकोल जैसे गैर-नाशयोग्य सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
इस अभियान के तहत मनपा क्षेत्र की 9 प्रभाग समिति क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर प्लास्टिक व थर्मोकोल का प्रयोग करने वाले प्रतिष्ठानों पर दंडात्मक कार्रवाई की गयी है। इनके पास से कुल 114 किलो प्लास्टिक जब्त कर 48,500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।
यह कार्रवाई ठाणे मनपा के अपर आयुक्त (2) संजय हेरवाड़े, उपायुक्त मनीष जोशी और स्वास्थ्य अधिकारी डा बालाजी हल्देकर के नेतृत्व में मनपा की 9 प्रभाग समितियों के सफाई निरीक्षकों के साथ-साथ विभाग के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया है।