भिवंडी [ एम हुसेन ] भिवंडी ग्रामीण क्षेत्र की गोदामों में अवैध रूप से केमिकल व अति ज्वलनशील पदार्थ जमाकर काला बाजारी की जा रही है ,इन गोदामों में रखे केमिकल्स में प्राय आग लगने की घटनाओं से पर्यावरण को नुकसान होने के साथ जानमाल का खतरा बना हुआ है। उक्त गोदामों पर कार्रवाई करने व पर्यावरण को दुष्प्रभाव से बचाने के लिए भिवंडी पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे ने सख्त निर्देश दिया है।
नारपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मालोंजी शिंदे के मार्गदर्शन में अवैध रूप से जमकर रखे गये केमिकल्स तथा ज्वलनशील पदार्थों के गोदामों पर कार्रवाई करने की शुरुआत की गई है। 8 अक्टूबर दोपहर 4:30 बजे के दरम्यान काल्हेर स्थित जय मातादी कंपाउड, विजय छाया बिल्डिंग के तल मंजिला में अवैध रूप से सफेद राकेल का भंडारा किये जाने की जानकारी मिली थी। उक्त जानकारी के आधार पर गोदाम में छापा मार कर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध रुप से सफेद राकेल बरामद किया है। काल्हेर स्थित विजय छाया बिल्डिंग के तल मंजिला पर 22 हजार 360 लीटर सफेद राकेल अवैध रुप से रखा गया था। जिसमें कभी भी आग लगने से भारी संख्या में जानमाल के नुकसान की संभावना थी। गोदाम व्यवस्थापक ने पेट्रोलियम तथा पर्यावरण विभाग से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली थी न ही किसी प्रकार के सुरक्षा की व्यवस्था किया था। उक्त छापामार कार्रवाई में 10,73,280 रुपये कीमत के सफेद राकेल तथा गोदाम में से लाने ले जाने में उपयोग होने वाले कंटेनर और 407 टेंप्पो, 10 लाख रुपये कीमत के पुराने दो वाहन कुल 20 लाख 73 हजार 280 रुपए का माल जब्त किया है।
नारपोली पुलिस के पुलिस सिपाही विकास प्रकाश गिते की शिकायत पर लक्ष्मण चिमा डोंगरे (25) कंटेनर चालक अहमदाबाद निवासी, गोविन्द सुरेश राठोड (22) टेंप्पो चालक निवासी राहनाल,पंकज नथु म्हात्रे (45) ,गाला चालक काल्हेर निवासी, नयर पाटिल गाला मालिक काल्हेर निवासी तथा शैलेश दुघेला ,माल विक्रेता के विरुद्ध भादंवि की धारा 285,286,34 सहित पर्यावरण सरंक्षण कानून सन 1986 की धारा 6,8,25, शिक्षा कलम 15 व मॅन्युफॅक्चर स्टोरेज एंड इंम्पोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल सन 1934 की धारा 3,4,23 व सन 2002 के रुल नंबर 116 के अनुसार मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी विस्तृत जांच सहायक पुलिस निरीक्षक वी.बी.आव्हाड कर रहे हैं।