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कचरा वर्गीकरण न करने वाली सोसायटियों के खिलाफ कार्रवाई का मनपा आयुक्त ने दिया आदेश

नवी मुंबई [ युनिस खान ] शहर के सुशोभीकरण की तरह नियमित स्वच्छता का महत्व को देखते हुए रास्तों को कचरा मुक्त रखने के लिए विशेष ध्यान देने का निर्देश मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने दिया है। कचरा वर्गीकरण न करने वाली सोसायटियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकारीयों को आदेश दिया है।

              कचरा निर्माण होने वाले स्थानों में नागरिकों की ओर से गीला व सुखा कचरा वर्गीकरण करके देने के लिए मनपा के कचरा उठाने वाले कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन नागरिकों से कहा जाना चाहिए। देश के स्वच्छ शहरों में प्रथम क्रमांक प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा करने के लिए नागरिकों का सौ फीसदी सहयोग आवश्यक है। नागरिक अपने घर गीला व सूखा कचरा अलग रखे व अलग दे। यह घन कचरा नियमानुसार अनिवार्य है ऐसा न करने वाली सोसायटियों व बस्तियों से कचरा नहीं उठाया जायेगा। इस आशय का स्पष्ट सन्देश उन्हें दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद सुधार नहीं होने पर दंड वसूल करने का निर्देश मनपा आयुक्त बांगर निर्देश दिया है। स्वच्छता में प्रमुख रूप से कचरा निर्माण के स्थान पर वर्गीकरण किए जाने व प्रतिदिन 50 किलो से अधिक कचरा निर्माण करने वाली सोसायटियों से कचरा प्रक्रिया करने दो महत्वपूर्ण दुद्दों पर नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए नागरिकों से निरंतर संवाद रखने का आयुक्त बांगर ने निर्देश दिया है। मनपा अधिकारीयों व कर्मचारियों ने अपने घर  कचरा वर्गीकरण हो रहा है। इसका फोटो निकालकर प्रसार माध्यमों के जरिये सन्देश दे कि इसकी शुरुआत घर से की गयी है। नागरिकों से स्वच्छता के कार्यों में सहयोग का आवाहन करने के लिए निर्देश दिया गया है। मनपा आयुक्त बांगर ने कहा कि प्लास्टिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का उद्देश्य   दंड वसूल नहीं , प्लास्टिक उपयोग को रोकना है। यह सुनिश्चित करने के लिए जो भी करना है वह दस दिनों में किया जाए। इसके बाद भी प्लास्टिक का उपयोग होता दिखाई दिया तो जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। अनधिकृत होर्डिंग के शहर को कुरुपित करने को रोकने के लिए उद्यान से आगे चार दिन में पूरे मनपा क्षेत्र से अनधिकृत होर्डिंग हटाओ मुहीम शुरू करने का निर्देश मनपा आयुक्त ने दिया है।

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