ठाणे [ इमरान खान ] कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने शेयर रिक्शा की सेवा पर रोक लगा दिया है। नियमों का पालन न करने वाले रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर शुक्रवार व शनिवार दो दिनों में 767 चालकों से 3 लाख 87 हजार 500 रूपये दंड लगाया है। इस तरह आगे भी कार्रवाई शुरू रखने का संकेत यातायात पुलिस उपायुक्त बालासाहेब पाटील ने दिया है।
गत कई दिनों से ठाणे पुलिस आयुक्तालय में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करने का फरमान जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन की ओर से नागरिकों को कोरोना को रोकने के नियमों का पालन करने के लिए जनजागरण व कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। पुलिस आयुक्त विवेक फनसलकर ने कोरोना संक्रमण को रोकने के नियमों का पालन करने का आवाहन किया है। इसके लिए जमावबंदी अधिनियम की 144 लागू कर इसके योग्य पद्धति से क्रियान्वयन करने का निर्देश पुलिस को दिया गया है। पुलिस और मनपा के बार बार आवाहन के बाद नियमों के उलंघन को देखते हुए ऑटो रिक्शा में दो से अधिक यात्रियों को बैठने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया है। शेयर रिक्शा में 4 – 5 यात्रियों को बैठने वाले ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ शुक्रवार से कार्रवाई शुरू कर दिया है। शुक्रवार को 341 ऑटो रिक्शा चालक नियमों का उलंघन करते मिले। शनिवार को 426 रिक्शा चालक नियमों का उलंघन करते मिले। इस मुहीम में प्रत्येक ऑटो चालक से 500 रूपये दंड वसूल किया जा रहा है। 11 आटो रिक्शा चालकों से जगह पर दंड की राशि वसूल किया है। बाकी ऑटो चालकों से 1 लाख 68 हजार 500 रूपये दंड वसूली शेष होने की जानकारी यातायात पुलिस के अधिकारी ने दी है। इसी तरह शेयर रिक्शा में यात्रियों को सेवा देने वाले चालक अपने बगल यात्री को बैठाने वाले 101 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है।