नवी मुंबई [ युनिस खान ] मनपा क्षेत्र की 119 संपतियों को जब्त कर नीलामी के लिए प्रकाशित किया गया है। उक्त संपत्ति धारक , मालिक को संपत्ति को बेचने , गिरवी रखने , दान करने या किसी अन्य तरीके से स्वामित्व में परिवर्तन करने प्से रोक लगा दिया गया है। यदि 21 दिन के भीतर उक्त संपत्ति का कर वसूली खर्च समेत मनपा में जमा नहीं किया उसकी सार्वजानिक नीलामी की जायेगी। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने एक विशेष बैठक में इन सभी संपत्तियों की जांच करने का निर्देश दिया है।
दोहरे भुगतान , मरम्मत की प्रक्रिया को नियमानुसार उचित एवं पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति कर विभाग के अलावा अन्य अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है। आयुक्त बांगर ने निर्देश दिया है कि कार्य प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करते हुए हर सप्ताह समिति की बैठक की जाए और समिति के समक्ष मुद्दों पर गहन विश्लेषण किया जाए। दोहरा भुगतान जिम्मेदारी से किया जाना है और फील्ड रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मामले का फील्ड स्तर पर निरीक्षण करने और इसके रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच किये जाने के लिए कहा है। इस जांच में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कंप्यूटर निर्देश भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसका ठीक से निरीक्षण किया जाना चाहिए। आगामी बैठक में मोबाइल टावर के बकाये की सिलसिलेवार रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
मनपा आयुक्त बांगर ने नोटिस का जवाब नहीं देने वाले बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक के बकायेदारों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि संपत्ति कर के दोहरे भुगतान और भुगतान में सुधार की समस्या को दूर कर सुनियोजित तरीके से संपत्ति कर की वसूली के लिए बिना किसी झिझक के यह कार्रवाई की जानी चाहिए।