ठाणे [ युनिस खान ] ठाणे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण से मरने वाले मरीजों के वारिसों को आश्रय अनुदान वितरण संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए जिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। समिति के समक्ष आने वाले आवेदनों पर 30 दिन के भीतर निर्णय लिए जाने की जानकारी जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने दी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 बीमारी से मरने वाले व्यक्ति के वारिसों को राज्य आपदा कोष से 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्देश दिया है। जिला शिकायत निवारण समिति इस अनुदान के वितरण के संबंध में शिकायतों का हल करने का काम करेगी। इस समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं और ठाणे जिला अस्पताल के जिला सर्जन सदस्य सचिव हैं। इस समिति के सदस्य जिला परिषद के जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिला अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं।
कोविड-19 रोग के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में कोई शिकायत होने पर समिति निर्णय लेगी। समिति द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर निर्णय लिया जायेगा। इस आशय की जानकारी जिलाधिकारी नार्वेकर ने दी है।