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ई चालन के 5 हजार रूपये से अधिक के दंड का 10 दिनों में भुगतान न करने पर 1 दिसंबर से वाहन जब्ती की कार्रवाई होगी – बालासाहेब पाटील

ठाणे [ युनिस खान ] यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन धारकों के 5 हजार रूपये से अधिक दंड बकाया रखने वालों ने 10 दिनों में भुगतान नहीं करने पर वाहन जब्त किया जायेगा।  इस आशय की जानकारी यातायात पुलिस उपायुक्त बालासाहेब पाटील ने दिया है। 18 फरवरी से यातायात नियमों का उलंघन करने वालों के खिलाफ ई चालान योजना शुरू है।

           यातायात पुलिस उपायुक्त पाटील ने बताया कि 18 नवम्बर 2020 अब तक पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र 22 करोड़ 2 लाख 75 हजार 150 रूपये की दंडात्मक कार्रवाई की गयी है। नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ ई चालन जारी किया गया है। इसमें अनेक वाहन धारकों ने दंड का भुगतान नहीं किया है।  5 हजार रूपये से अधिक दंड बकायादारों  ने 10 दिनों में दंड का भुगतान नहीं करने वाले वाहनधारकों के वाहन जब्त किया जाएगा। दंड का भुगतान कहीं भी आन लाईन व अन्य सुविधाओं के माध्यम से किया जा सकता है। पाटील ने कहा है कि 1 दिसंबर से विशेष मुहीम शुरू कर नाका बंदी करके वाहनों के चालान की जांच की जायेगी। दंड बकाया वाहनों के खिलाफ मोटर वाहान अधिनियम की धारा 207 के तहत वाहन जब्त किया जाएगा। आयुक्तालय क्षेत्र के 18 उप विभाग की ओर से 14 फरवरी से ई चालन कार्रवाई शुरू है। प्रतिदिन औसतन 2500 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।  14 फरवरी 2019 से शुरू कार्रवाई में दिसंबर के अंत तक 6 लाख 30 हजार 232 वाहनों के चालान काटकर 21 करोड़ 14 लाख रूपये दंड वसूल किया है। 1 जनवरी से 18 नवम्बर तक 5 लाख 52 हजार 453 चालान काटकर २२ करोड़ 2 लाख 75 हजार 150 रूपये दंडात्मक कार्रवाई की गयी है।  10 दिन के भीतर बकाया दंड का भुगतान न करने वाले वाहन जब्त किये जायेंगे। दंड भरने के बाद पुनः वाहन दे दिए जायेगे। दंड न भरने वाले संबंधित वाहन चालकों के लाइसेंस 6 माह के लिए निलंवित किये जाने का संकेत पुलिस उपायुक्त बालासाहेब पाटील ने दिया है।

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