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31 जनवरी तक संपत्ति कर व पानी बिल का भुगतान करने पर दंड व ब्याज में 100 फीसदी छूट

ठाणे [ युनिस खान ] कोविड 19 के चलते नागरिकों को आर्थिक परेशानी से राहत देने के संपत्ति कर व पानी बिल का भुगतान न करने पर लगा दंड व ब्याज में सौ फीसदी छूट देने की मनपा ने योजना शुरू की है।  1 जनवरी से  31 जनवरी 2021के दौरान संपत्ति कर व पानी बिल का भुगतान कर योजना का लाभ लिया जा सकता है।

                कोरोना संकट से लोगों का आर्थिक बजट गड़बड़ाने से अनेक नागरिकों ने संपत्ति कर व पानी बिल का भुगतान नहीं किया। संपत्ति कर व पानी बिल भुगतान न करने पर मनपा ने नियमानुसार बकाया राशि पर दंड व ब्याज लगाया जाता है।  लोगों की समस्या को देखते हुए महापौर नरेश  म्हस्के ने निवासी संपत्ति कर व पानी बिल का समय पर भुगतान न करने से लगे दंड व ब्याज में 100 फीसदी रियारत देने का आदेश महासभा में दिया था। जिसे मंजूर करते हुए मनपा आयुक्त डा विपिन शर्मा ने मान्यता देते हुए क्रियान्वयन करने का आदेश दे दिया है। अब 1 जनवरी से 31 जनवरी 2021 के दौरान संपत्ति कर व पानी बिल का भुगतान करने वालों को 100 फीसदी दंड व ब्याज में छूट दी जायेगी। महापौर म्हस्के ने नागरिकों से इस छूट का लाभ उठाने का आवाहन किया है। ठाणे मनपा क्षेत्र में वर्ष 2014 – 2015 में मनपा की आय वृद्धि  लिए तेजी लाने के उद्देश्य से अभय योजना शुरू की गयी थी। योजना को नागरिकों का अच्छा समर्थन मिला था। उसे देखते हुए कोविड 19 से उत्पन्न समस्या के चलते नागरिकों को राहत देने व मनपा की आय वृद्धि के लिए महापौर म्हस्के  मनपा की महासभा में प्रस्ताव रखा जिसका सर्व दलीय नगर सेवकों से समर्थन किया।  महापौर म्हस्के ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मनपा प्रशासन को अभय योजना लागू करने  आदेश दिया है। इस योजना में वित्त वर्ष 2020 – 2021 का संपत्ति कर व पानी बिल पर लगे दंड व ब्याज में पूरी छूट दी जा रही है। महापौर म्हस्के ने नागरिकों से मनपा का संपत्ति कर व पानी बिल बकाये का भुगतान कर सहयोग करने का आवाहन किया है।

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